Madhya Pradesh

मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने जारी किया आदेश, अब नहीं चलेगी निजी स्कूल संचालकों की मनमानी

मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने जारी किया आदेश अभिभावकों पर मनचाही दुकान से कपड़े स्टेशनरी इत्यादि खरीदने के लिए दबाव नहीं बना पाएंगे निजी स्कूल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने बड़ा आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार अब प्राइवेट स्कूल संचालक अभिभावकों पर मनचाही दुकान से कपड़े स्टेशनरी इत्यादि खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे. अगर नियम का उल्लंघन होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि प्राइवेट स्कूल संचालक बच्चों और अभिभावकों पर अपनी मनचाही दुकान से कपड़े स्टेशनरी (किताब कॉपी) खरीदने का दबाव बनाते हैं. जिसके कारण मजबूरन अभिभावकों को महंगे दामों पर बच्चों के लिए कपड़े और किताब कॉपी खरीदनी पड़ती है. लेकिन इस आदेश के बाद अभिभावक अपनी मर्जी के हिसाब से सस्ते दामों पर कपड़े किताब कॉपी इत्यादि अपनी मनचाही दुकानों से खरीद पाएंगे. अभिभावक निजी स्कूलों के द्वारा बताई गई मनचाही दुकान से किताब यूनिफॉर्म टाई जूते कॉपी इत्यादि खरीदने के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं होंगे अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे.

CM मोहन यादव के निर्देश पर प्राइवेट स्कूल संचालकों पर बड़ी कार्यवाही, 18 स्कूलों पर दर्ज हुआ FIR

दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा यह नया नियम लाया गया है. जिसके अनुसार अब निजी स्कूल संचालक अभिभावकों पर मनचाही दुकान से कपड़े स्टेशनरी इत्यादि खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकते. जिसको देखते हुए मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने भी यह आदेश जारी किया है.

जबलपुर में 18 स्कूलों के खिलाफ FIR

मध्य प्रदेश के जबलपुर में निजी स्कूल संचालकों के द्वारा अभिभावकों पर मनचाही दुकान से सामान खरीदने पर दबाव बनाने के बाद 18 स्कूल संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा है कि जो स्कूल दोषी पाया जाएगा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी.

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