Rewa News: रीवा में इस दिन शुरू होगी शराब दुकान नीलामी की प्रक्रिया, सहायक आबकारी आयुक्त ने जारी की विज्ञप्ति
सहायक आबकारी आयुक्त रीवा ने विज्ञप्ति जारी करते हुए वर्ष 2025-26 की शराब दुकान नीलामी के संबंध में जानकारी दी है

Rewa News: सहायक आबकारी आयुक्त रीवा ने वर्ष 2025-26 के लिए शराब दुकान की नीलामी के संबंध में विज्ञप्ति जारी करती है, गौरतलब है कि नया वर्ष यानी 2025 की शुरुआत हो चुकी है ऐसे में शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे और नए सिरे से नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी.
आबकारी विभाग के द्वारा हर वर्ष मार्च के महीने में नीलामी की प्रक्रिया कराई जाती है अब तक मिली जानकारी के अनुसार रीवा और मऊगंज जिले की किसी भी शराब दुकान ने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया है जिसके बाद अब नए सिरे से ही नीलामी की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा.
ALSO READ: Mauganj News: मऊगंज जिले के खटखरी बाजार में भीषण आग, विधायक से लिपटकर रोए दुकानदार
सहायक आबकारी आयुक्त रीवा ने जारी की विज्ञप्ति
शराब दुकान नीलामी के संबंध में सहायक आबकारी आयुक्त रीवा ने विज्ञप्ति जारी की है जिसमें उल्लेखित है कि सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है, कि रीवा जिले में वर्ष 2025-26 अर्थात 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 47 दिनांक 14 फरवरी 2025 में प्रकाशित प्रावधानों तथा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के पत्र क्रमांक/7-ठेका/2025/E-425496 दिनांक 15.02.2025 एवं पत्र क्रमांक /7-ठेका/2025/E-425.496… दिनांक 03.03.2025 में उल्लेखित निर्देशों के अनुक्रम में रीवा जिले की नवीनीकरण / लॉटरी के आवेदन पत्र रहित 77 कम्पोजिट मदिरा दुकानों का नवीन पुनर्गठित 08 एकल समूहों में ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन NIC के पोर्टल (https://mptenders.gov.in) पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा दिनांक 08.03.2025 को दोपहर 02:30 बजे से निम्नानुसार कार्यक्रम एवं निष्पादन स्थल कार्यालय कलेक्टर सभाकक्ष, रीवा में किया जायेगा.
इन बातों का रखना होगा ख्याल
ई-टेण्डर फार्म के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि, आरक्षित मूल्य टेण्डर प्रपत्र का मूल्य एवं संलग्न किये जाने वाले अन्य अभिलेखों, निर्देशों आदि की जानकारी कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जिला रीवा से कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों सहित) प्राप्त की जा सकती है। मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु ई-टेण्डर की कार्यवाही में जो व्यक्ति/फर्म/ कंपनी / कन्सॉर्टियम भाग लेना चाहे,
वे इस संबंध में उल्लेखित वर्णित प्रक्रिया, शर्ते एवं प्रतिबंधों की जानकारी NIC के पोर्टल (https://mptenders.gov.in) से प्राप्त कर ऑफर दे सकते है। ई-टेण्डर की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु बिडर को ई-आबकारी पोर्टल (https://mptenders.gov.in) के कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉडयूल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पूर्व वर्षों में प्रचलित आवश्यक तकनीकी पात्रता संबंधी अभिलेखों के स्थान पर कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉडयूल से प्राप्त Approval Slip ही आवश्यक एवं पर्याप्त होगी.
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 47 दिनांक 14 फरवरी 2025 की कण्डिका क्रमांक 10 के प्रावधानानुसार जो बैंक नेशनल ई-गवर्नेस सर्विस लिमिटेड (Nesl) में पंजीकृत है, उनकी नवीन बैंक गारंटी सिर्फ eBG के रूप में ही मान्य की जायेगी। शेष बैंकों की बैंक गारंटी बैंक के अधिकृत ई-मेल डोमेन से प्राप्त होने पर ही मान्य होगी। जिले की ई-बैंक गारंटी हेतु यू.आई.एन. क्रमांक (NCMGP2338L) है.
रीवा और मऊगंज जिले के आठ शराब दुकानों की होगी नीलामी
ALSO READ: मध्य प्रदेश मोहन सरकार के मंत्री Prahlad Patel के भिखारी वाले भाषण से मचा बवाल
One Comment