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Rewa News: बर्खास्त होने के बावजूद भी वेतन उठा रहे भ्रष्ट लेखपाल, जबलपुर हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर को किया तलब

मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने 10 दिन के अंदर रीवा कलेक्टर को उपस्थित होने का आदेश किया जारी, यह है पूरा मामला

Rewa News: मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल (Rewa Collector Pratibha Pal) को 10 दिन के भीतर न्यायालय में पेश होने का आदेश जारी किया है. बता दे कि यह पूरा मामला सिरमौर एसडीएम एवं तहसील कार्यालय में पदस्थ लेखपाल से जुड़ा हुआ है.

जिसको लेकर माननीय न्यायाधीश विवेक अग्रवाल (Judge Vivek Aggarwal) हाई कोर्ट जबलपुर ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को 10 दिन के भीतर न्यायालय में स्वत उपस्थित होने का आदेश जारी किया है. इतना ही नहीं जारी किए गए इस आदेश में न्यायालय ने कलेक्टर से पूछा है कि इस प्रकरण को लोकायुक्त को कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव क्यों ना सौंपा जाए.

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जबलपुर हाईकोर्ट में अपील करने वाले अधिवक्ता राजेश सिंह ने मीडिया को दी है कि माननीय न्यायालय ने उनके द्वारा किए गए अपील क्रमांक WP 80-90/2024 में दिनांक 5 अप्रैल 2024 को सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया है.

यह पूरा मामला सिरमौर एसडीएम और तहसील कार्यालय से जुड़ा हुआ है एसडीएम कार्यालय में पदस्थ लेखपाल सत्येंद्र सिंह एवं तहसील कार्यालय में पदस्थ राजेश पांडे पर भ्रष्टाचार के कई आरोप है.

रीवा की तत्कालीन कलेक्टर एम गीता ने पूर्व में ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर इन भ्रष्ट कर्मचारियों को सस्पेंड किया था. तत्कालीन कलेक्टर एम गीता ने सिरमौर एसडीएम को जांच सौंप थी और जांच में दोषी पाए जाने के बाद इन कर्मचारियों को 195/09 और 196/09 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया था. लेकिन दोनों लेखपाल अभी भी नौकरी पर है और वर्ष 2009 से वेतन उठा रहे हैं.

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भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त हुए लेखपाल इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए लेकिन हाई कोर्ट ने तत्कालीन कलेक्टर एम गीता के आदेश को यथावत रखने का आदेश जारी किया था. इसके बावजूद भी राजस्व कार्यालय में यथावत नौकरी करना तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन है. इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता राजेश सिंह ने याचिका दायर की थी जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को 10 दिन के अंदर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है.

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