MP Breaking: एमपी के इस जिले में लागू हुई धारा 144, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका
मध्य प्रदेश के देवास में लागू हुई धारा 144 शमशान व कब्रिस्तान की भूमि का है मामला.
MP Breaking: मध्य प्रदेश के देवास से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कब्रिस्तान व शमशान की भूमिका विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ी.
यह पूरा विवाद कब्रिस्तान व शमशान घाट की भूमि से जुड़ा हुआ है. मामले के बाद हिंदू परिवारों ने अपने मकान को बेचने का पोस्टर लगा दिया तो वही मुस्लिम परिवारों ने अपना त्यौहार शब-ए-बारात घर पर ही मनाने का फैसला किया है.
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यह पूरा मामला देवास जूनियर की जमीन के सर्वे नंबर 83, 84 तथा 85 से जुड़ा हुआ है जहां पर अलग-अलग हिस्सों में कब्रिस्तान, ग्रेस चर्च और शमशान घाट की जमीन है जिसमें दोनों समाज इस जमीन को लेकर अपने अलग-अलग अधिकार जाता रहा है.
इस जमीन पर एक पत्रकार का भी घर था जिसे प्रशासन ने तोड़ दिया है. जिसके बाद एक वैकल्पिक रास्ते को लेकर मामला गर्म हो गया है. दोनों समुदायों में खींच तान के कारण प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी. हालांकि भारी पुलिस बल मौजूद है और इस मामले को समझा बूझकर शांत करने का प्रयास किया जा रहा है.
देवास स्टेशन रोड स्थित कब्रिस्तान की जमीन को लेकर विवाद कुल 4 समाजों के बीच चल रहा है. बीते 13 जनवरी को मंसूरी समाज के लोग जब जनाजा लेकर पहुंचे तो अन्य समाज के लोग भी वहां पर पहुंच गए. विवाद इतना बढ़ गया की जनाजे को ले जाने से भी रोक दिया गया. इसके बाद दो समुदायों के लोग आमने-सामने आ गए. मौके पर प्रशासन ने स्थिति को संभाला. इस जमीन को लेकर प्रकरण न्यायालय में भी चल रहा है जिसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है.
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