Madhya Pradesh

Rewa News: 8 साल बाद आया न्यायालय का फैसला, रिश्वत मामले में मऊगंज के तत्कालीन तहसीलदार नन्हेंलाल वर्मा को 4 वर्ष का कारावास

मऊगंज के तत्कालीन तहसीलदार नन्हेंलाल वर्मा को माननीय विशेष न्यायालय रीवा द्वारा 4 वर्ष कारावास और ₹25000 जुर्माना की सजा, वर्ष 2016 में रीवा लोकायुक्त ने की थी कार्यवाही

Rewa News: मऊगंज के तत्कालीन तहसीलदार नन्हेंलाल वर्मा को माननीय विशेष न्यायालय रीवा द्वारा 4 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹25000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है, नन्हेंलाल वर्मा वर्ष 2016 में मऊगंज में बतौर तहसीलदार पदस्थ थे जो ₹50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों लोकायुक्त द्वारा गिरफ्तार किए गए थे.

तत्कालीन तहसीलदार मऊगंज नन्हेंलाल वर्मा 4 जून 2016 को अधिवक्ता अखिलेश मिश्रा के पक्षकार पंकज मिश्रा से सीमांकन के आदेश पर स्थगन लगाने के बदले 80,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी और बाद में ₹50000 में लेनदेन तय हुआ था. इस पूरे मामले में अखिलेश मिश्रा द्वारा लोकायुक्त रीवा से शिकायत की गई थी जिस पर लोकायुक्त की टीम ने नन्हेंलाल वर्मा को ₹50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

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लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय रीवा द्वारा दिनांक 06.08.2024 को पारित निर्णय में आरोपी नन्हेंलाल वर्मा तत्कालीन तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड तथा धारा 13(1)डी एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹15000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

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रीवा लोकायुक्त के तत्कालीन एसपी टीके विद्यार्थी ने की थी कार्यवाही

अधिवक्ता अखिलेश मिश्रा ने रीवा लोकायुक्त से शिकायत की थी कि उनके पक्षकार पंकज मिश्रा से तहसीलदार नन्हेंलाल वर्मा द्वारा सीमांकन के आदेश पर स्थगन लगाने के एवज में ₹80,000 की मांग की जा रही है यह पैसा दो किस्त में मांगा गया था. इस पूरे मामले की जांच दौरान शिकायत की पुष्टि होने पर रीवा लोकायुक्त के तत्कालीन एसपी टीके विद्यार्थी ने डीएसपी देवेश पाठक के नेतृत्व में एक 20 सदस्यीय टीम गठित की थी और तहसीलदार नन्हेंलाल वर्मा को ₹50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

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