Madhya Pradesh

Rewa News: रीवा और मऊगंज जिले की कुल 77 मदिरा दुकानों की ई टेंडर के माध्यम से होगी नीलामी

रीवा और मऊगंज जिले की कुल 77 मदिरा दुकानों की 4 मार्च को होगी नीलामी आबकारी विभाग ने जारी किया निर्देश

Rewa News: रीवा और मऊगंज जिले की कुल आठ समूह की 77 मदिरा दुकानों के नीलामी ई टेंडर के माध्यम से 4 मार्च 2024 को दोपहर 2:30 बजे की जाएगी. नीलामी की यह कार्यवाही रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में होगी. गौरतलब है कि पिछली बार नीलामी की प्रक्रिया में कोई भी ठेकेदार ठेका लेने सामने नहीं आया था जिसके बाद आबकारी विभाग ने एक बार फिर से ई टेंडर के माध्यम से नीलामी करने का फैसला लिया है.

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01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए मदिरा दुकानों की नीलामी होगी नीलामी की कार्यवाही रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी. इस संबंध में सहायक आयुक्त आबकारी अनिल जैन ने बताया कि प्रत्येक मदिरा दुकान समूह के लिए ई टेंडर के फार्म का मूल्य 30 हजार रुपए निर्धारित किया गया है. ई टेंडर के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड करके उसे ऑनलाइन दर्ज करने की अवधि 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से 4 मार्च को दोपहर दो बजे तक निर्धारित की गई है.

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सभी ई टेंडर चार मार्च को दोपहर 2.30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में खोले जाएंगे ई टेंडर के संबंध में पूरा विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. ई टेंडर फार्म के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि, मदिरा समूह का आरक्षित मूल्य तथा अन्य विवरण एवं ई टेंडर के लिए आवश्यक अभिलेखों की जानकारी कार्यालयीन समय में सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय रीवा से प्राप्त की जा सकती है.

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शासन के राजपत्र क्रमांक 27 दिनांक 8 फरवरी 2024 के प्रावधानों के अनुसार जो राष्ट्रीयकृत बैंक, ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड में पंजीकृत हैं उनकी ही नवीन बैंक गारंटी ई टेंडर के साथ मान्य की जाएगी। शेष बैंकों की बैंक गारंटी बैंक के अधिकृत ईमेल डोमेन से प्राप्त होने पर ही मान्य होगी.

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