Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश में रिक्त पड़े शिक्षक पद को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, जारी हुई नोटिस

मध्य प्रदेश में रिक्त पड़े शिक्षक पद भर्ती को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण संचनालय को नोटिस भेज कर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है

मध्य प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षक पदो को लेकर भर्ती मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण संचनालय भोपाल को नोटिस जारी किया है. जबलपुर हाईकोर्ट मे साक्षी पटेल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से वर्ष 2018 में जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार भर्ती न करने को लेकर एक याचिका दायर किया था.

जिसे हाई कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षण संचनालय मध्य प्रदेश भोपाल को सात दिवस के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है. साक्षी पटेल व अन्य याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धीरज तिवारी ने हाई कोर्ट मे एक याचिका दायर करते हुए माननीय न्यायालय मे अपना पक्ष रखा कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती हेतु वर्ष 2018 में एक विज्ञापन जारी किया गया था.

रीवा और मऊगंज जिले की 27 मदिरा दुकानों की इस दिन होगी नीलामी, तारीख आई सामने

जिसमें 5670 पदों की संख्या रिक्त बताई गई थी पर सूचना अधिकार के तहत मागी गई जानकारी पर लोक शिक्षण संचालक ने 2023 में जबाब दिया कि 5670 रिक्त पड़े पदों में से 4852 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी हो गए और 3433 उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है और 2237 पद अभी भी रिक्त हैं.

याचिका कर्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि रिक्त पड़े 2237 पदो में भी उम्मीदवारों की नियुक्त देनी चाहिए थी पर लोक शिक्षण संचनालय मध्य प्रदेश ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और रिक्त पड़े पदों के बाद भी नियुक्ति की प्रक्रिया को बीच में ही बंद कर दिया गया. हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचानालय को सात दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है.

MP Board Result 2024: इंतजार खत्म! इस दिन आएगा एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम

जरूर पढिए

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!