MP News: मध्य प्रदेश की इन विद्यालयों की खत्म हो जाएगी मान्यता, मंडल ने तैयार किया नया नियम
मध्य प्रदेश की सैकड़ो निजी विद्यालय की मान्यता खत्म की जाएगी इसके लिए मंडल ने नया नियम बना लिया है अब विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद ही उन्हें मान्यता मिलेगी
MP News: मध्य प्रदेश में नया शिक्षा सत्र (Madhya Pradesh New Education Session) लागू हो चुका है और अब कुछ दिनों में बच्चों के लिए स्कूल खुलने वाली है ऐसे में निजी विद्यालयों की मनमानी और फर्जीवाडा को रोकने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा लगातार नियम बनाए जा रहे हैं इसी क्रम में एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत मध्य प्रदेश की कई विद्यालयों की मान्यता निरस्त हो सकती है.
इस वर्ष जो भी निजी विद्यालय मान्यता के लिए आवेदन करेंगे उनका निरीक्षण संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा और इन अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही लोक शिक्षण संचालनालय संबंधित विद्यालयों को मान्यता प्रदान करेगा और माध्यमिक शिक्षा मंडल से उन विद्यालयों को जोड़ा जाएगा.
सत्र 2023-24 में कुछ ऐसे निजी विद्यालय थे जो बिना मान्यता के ही विद्यार्थियों का प्रवेश कर रहे थे जब इन विद्यालयों का परीक्षा फॉर्म मंडल तक पहुंचा तो पता चला कि इन विद्यालयों को मानता नहीं दी गई है, इसके बाद भी छात्रों को प्राइवेट से परीक्षा दिलाई गई थी इस लापरवाही के चलते कई विद्यार्थियों को प्राइवेट से परीक्षा देनी पड़ी थी क्योंकि उनकी विद्यालय की मान्यता और मंडल से संबद्धता नही थी.
इस वर्ष इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मंडल पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से वेबसाइट भी तैयार कर रहा है जिससे स्कूल के संबंध में बच्चों एवं उनके अभिभावकों को जानकारी मिल सकेगी.
यह है मान्यता का नियम
मध्य प्रदेश में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कुछ विशेष नियम बनाया गया है नियम 2017 (संशोधित नियम 2020) में यह उल्लेखित किया गया है कि कक्षा दसवीं तक के विद्यालय में लगभग 4000 वर्ग फीट का क्षेत्र होना अनिवार्य है इसी तरह से कक्षा 12वीं के लिए विद्यालय में 5600 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए. लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में सैकड़ो ऐसी विद्यालय हैं जो नियमों को दरकिनार करते हुए संचालित हो रहे हैं लेकिन माना जा रहा है कि इस वर्ष ऐसे विद्यालयों की मान्यता निरस्त कर दी जाएगी.
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