Mauganj News: मऊगंज कलेक्टर के निर्देश पर हनुमना में जप्त हुई बोरिंग मशीन, भूमि स्वामी और मशीन संचालक को पड़ा महंगा
मऊगंज जिले में प्रतिबंध के बावजूद भी बोर करवाना भूमि स्वामी और मशीन संचालक को महंगा पड़ गया कलेक्टर ने जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए प्रतिबंध लगाया था
Mauganj News: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में प्रतिबंध के बावजूद भी बोरिंग करना मशीन संचालक और भूमि स्वामी को महंगा पड़ गया, दरअसल मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के द्वारा जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए धारा 144 लागू की गई थी इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है और चुपचाप दबे पांव बोर करवा रहे हैं.
कुछ ऐसा ही मामला जिले के हनुमना तहसील क्षेत्र अंतर्गत आया है जहां कलेक्टर के प्रतिबंध होने के बाद भी बिना अनुमति के बोरवेल किया जा रहा था सूचना मिलने पर मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने तहसीलदार को निर्देश दिया इसके बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर बोरिंग मशीन को जप्त करते हुए हाटा पुलिस चौकी को सौंप दिया है.
बिना अनुमति के अवैध तरीके से बोरवेल करवाने के मामले में अब भूमि स्वामी और मशीन संचालक के खिलाफ 188 के तहत कार्यवाही करने की तैयारी है. इसके पहले भी हनुमना और नईगढ़ी में बिना अनुमति के बोर करते हुए दो बोरिंग मशीनों को जप्त करते हुए भूमि स्वामी और मशीन संचालक के खिलाफ कार्यवाही की गई थी.
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मऊगंज जिले में प्रशासन के द्वारा यह तीसरी बड़ी कार्यवाही है बता दें कि मऊगंज जिले में एक दर्जन से ज्यादा बोरिंग मशीन ऐसी हैं जो लगातार प्रतिबंध के बावजूद भी अवैध रूप से बोर का खनन कर रही है. शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो रही है बताया जाता है की मशीन संचालक मैदानी कर्मचारियों से साथ गांठ करके अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं.